हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट के फैसले ने दोनों नेताओं को फिलहाल कानूनी राहत प्रदान की है। सिरमौर जिले के माजरा थाना क्षेत्र में धारा 163 के उल्लंघन के मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पांवटा विधायक सुखराम चौधरी को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 24 जून को होगी।
भाजपा नेताओं को राहत: कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी को Himachal Pradesh High Court से राहत मिल गई है। Justice Virender Singh ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि फिलहाल दोनों के खिलाफ no punitive action लिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।
मामला: धारा 163 के उल्लंघन का आरोप
13 जून को सिरमौर के माजरा थाना क्षेत्र में एक युवती के कथित अपहरण के बाद, विशेष समुदाय के लड़के के गांव की ओर सैकड़ों लोगों ने rally निकाली थी। माहौल न बिगड़े, इसके लिए उपायुक्त ने पांच गांवों में Section 163 CrPC लागू की, जिसमें 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक थी।
आरोप: धरने के जरिए कानून का उल्लंघन
इसके बावजूद अगले दिन डॉ. बिंदल के नेतृत्व में लोगों ने माजरा थाने के पास protest किया, जिसे पुलिस ने धारा 163 का उल्लंघन माना। इसके बाद पुलिस ने बिंदल, विधायक सुखराम चौधरी समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की।
युवती की बरामदगी
इसी केस से जुड़ी युवती को पुलिस ने Ambala (Saha) से बरामद कर लिया है। हालांकि, अब इस केस में राजनीतिक और कानूनी मोड़ आता दिखाई दे रहा है।