हिमाचल में प्लास्टिक की छोटी पानी की बोतल पर प्रतिबंध

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लीटर से छोटी प्लास्टिक पानी की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानें नया नियम और इसके पीछे की वजह।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लीटर से छोटी प्लास्टिक पानी की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानें नया नियम और इसके पीछे की वजह।

सरकारी इवेंट्स और होटलों में छोटी प्लास्टिक बोतलों पर बैन

अब देश में सरकारी समारोह (official events) और होटलों (hotels) में 500 एमएल से कम की प्लास्टिक पानी की बोतलें दिखाई नहीं देंगी। इस बैन को 1 जून से लागू कर दिया गया है। सोमवार से पर्यावरण विभाग (Environment Department) इस पर सख्ती से कार्रवाई शुरू करेगा।

 पर्यावरण विभाग और PCB मिलकर चलाएंगे अभियान

Environment Department और Pollution Control Board (PCB) इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। यदि किसी सरकारी फंक्शन या होटल में 500 एमएल की प्लास्टिक बोतल पाई जाती है, तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी थी

सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना एक महीने पहले जारी कर दी थी, जो अब 1 जून से लागू हो चुकी है। हालाँकि शनिवार को कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब सोमवार से नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

मिनरल वाटर कंपनियों को नहीं मिली राहत

Mineral Water Association ने इस फैसले के खिलाफ सरकार से राहत मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई छूट नहीं दी गई। सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण (environment protection) से समझौता नहीं किया जाएगा।

मार्केट में अभी सीमित सप्लाई जारी रहेगी

फिलहाल मार्केट में 500 एमएल बोतलों की limited supply जारी रहेगी ताकि घरेलू उपयोगकर्ता (domestic consumers) इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जैसे-जैसे पुराना स्टॉक खत्म होगा, यह बोतलें पूरी तरह बाजार से हट जाएंगी।

जल्द सभी जगहों पर लागू होगा प्रतिबंध

यह प्रतिबंध अभी केवल सरकारी कार्यक्रमों और होटलों पर लागू हुआ है। लेकिन भविष्य में इसे all sectors में लागू किया जाएगा, ताकि प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा सके और eco-friendly alternatives को बढ़ावा दिया जा सके।

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