हिमाचल में खत्म हुआ कांट्रैक्ट सिस्टम, अब ट्रेनी मॉडल से होगी भर्ती: नई पॉलिसी नोटिफाई

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए कांट्रैक्ट भर्ती प्रणाली को खत्म कर दिया है। अब नई सरकारी नौकरियां ट्रेनी मॉडल के तहत दी जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांट्रैक्ट आधार पर भर्ती व्यवस्था को खत्म कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में अहम फैसला लिया गया। अब राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए ट्रेनी मॉडल लागू किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा नई भर्ती पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया है। इसके तहत विभिन्न विभागों में अब कर्मचारियों को ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद उन्हें नियमित किया जाएगा।

यह फैसला न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि युवाओं को समयबद्ध रोजगार की गारंटी भी देगा। माना जा रहा है कि इससे सरकारी सिस्टम में स्थायित्व और दक्षता को बल मिलेगा।

हिमाचल में खत्म हुआ अनुबंध सिस्टम, अब केवल ट्रेनी के रूप में होगी सरकारी भर्ती

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुबंध आधार पर भर्ती प्रणाली (Contract Recruitment System) को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर बुधवार को नई ट्रेनी भर्ती पॉलिसी (Trainee Recruitment Policy) को औपचारिक रूप से नोटिफाई कर दिया गया है।

पॉलिसी सभी प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाई गई

कार्मिक विभाग की सचिव की ओर से यह पॉलिसी राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, निगमों-बोर्डों और दोनों भर्ती एजेंसियों—राज्य कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग—को भेज दी गई है।

 कौन आएगा दायरे में?

वो उम्मीदवार जिन्हें नौकरी ऑफर हो चुकी है।

वे पद जिनके लिए रिक्विजिशन भेजा जा चुका है।

वे भर्तियां जो पहले से विज्ञापित, प्रक्रियाधीन या पूरा हो चुकी हैं।

अब चयन प्रक्रिया में नए नियमों के इंतजार की जरूरत नहीं होगी। आयोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।

 नई ट्रेनी व्यवस्था की मुख्य बातें:

पद के साथ “Trainee” शब्द जोड़ा जाएगा।

ट्रेनी एग्रीमेंट की अवधि: 2 साल

वेतन: पे मैट्रिक्स के पहले सेल का 60%, जैसा अनुबंध कर्मियों को मिलता था

छुट्टियां: समान, जैसे अनुबंध कर्मचारियों को मिलती हैं

मैटरनिटी लीव: महिलाओं को 180 दिन

टर्मिनेशन: प्रदर्शन या कंडक्ट असंतोषजनक होने पर सेवा समाप्ति संभव

अपील का अधिकार: 45 दिन के भीतर एपीलेट अथॉरिटी के समक्ष

 किन नियमों से बाहर रहेंगे ट्रेनी कर्मचारी?

पेंशन, GPF, Conduct, Leave व Financial Rules लागू नहीं होंगे

EPF, GIS, GPF के दायरे में नहीं आएंगे

भर्ती पॉलिसी भर्ती व पदोन्नति नियमों का हिस्सा नहीं होगी

सरकार ने पिछली अनुबंध नीति को भर्ती नियमों में कॉलम 10 जोड़कर शामिल किया था, जो कोर्ट में टिक नहीं पाई। अबकी बार ट्रेनी भर्ती को केवल गाइडलाइन स्तर पर ही लागू किया गया है, किसी विभाग को इसे अपने नियमों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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