हिमाचल हाई कोर्ट का सख्त आदेश: पूरे प्रदेश में हटेंगे अवैध टैक्सी स्टैंड

himachal-high-court-orders-removal-of-illegal-taxi-stands

Himachal High Court ने राज्य में सभी अवैध टैक्सी स्टैंड हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

हाई कोर्ट का सख्त आदेश – अवैध टैक्सी स्टैंड हटेंगे

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश भर में, विशेष रूप से शिमला शहर के भीतर अवैध और अनधिकृत टैक्सी स्टैंड/संरचनाओं को हटाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान पारित किया गया।

 शिमला शहर के प्रमुख स्थानों पर अवैध टैक्सी स्टैंड

लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा कोर्ट में सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि टैक्सी चालकों ने ऑकलैंड, संजौली कॉलेज, बस स्टॉप, ढली चौक, छोटा शिमला सचिवालय, लक्कड़ बाजार, कुसुम्पटी बाजार और अन्य क्षेत्रों में अवैध टैक्सी स्टैंड बना रखे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया – कुछ स्थान मुद्दे का हिस्सा नहीं

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि छोटा शिमला, ऑकलैंड और कुसुम्पटी जैसे स्थान याचिका के विषय में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं, फिर भी सभी अवैध संरचनाएं कानून के अनुसार हटाई जाएं।

 निर्माण कार्य से सड़कें हो रही अवरुद्ध

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि रात के समय निर्माणाधीन मकानों से मलबा सड़क पर फेंका जा रहा है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह स्थानीय निवासियों की चिंता का विषय है।

कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पर उठाए सवाल

कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि हटाए गए वाहनों की संख्या, किस विभाग ने कार्रवाई की, और वाहनों को कहां डंप किया गया – इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट ने PWD को संपूर्ण और बेहतर हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

अवैध डंपिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

कोर्ट ने यह भी कहा कि डंपिंग की जिम्मेदारी तय करते हुए, संबंधित विभागों के अधिकारी तैनात किए जाएं और अवैध डंपिंग करने वालों पर कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *