होटल और ढाबों पर हाई कोर्ट सख्त: कूड़ा फैलाने पर लगेगा ₹5000 तक जुर्माना

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हाई कोर्ट ने होटल और ढाबा संचालकों को निर्देश दिए हैं कि यदि वे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाते हैं, तो ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाए। नोटिस लगाना भी अब अनिवार्य होगा।

होटलों, ढाबों और होम-स्टे पर कड़ा निर्देश: कूड़ा फैलाया तो लगेगा ₹5000 जुर्माना

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में स्वच्छता बनाए रखने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। अब राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, होम-स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) यूनिट्स को अपने रिसेप्शन एरिया में स्पष्ट रूप से एक नोटिस/पोस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नोटिस में यह उल्लेख होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था कूड़ा फैलाता है या अनुचित तरीके से कचरा निपटान करता है, तो उस पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 नोटिस के साथ डस्टबिन भी होंगे अनिवार्य

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रिसेप्शन, काउंटर या किसी सुविधाजनक स्थान पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। यह आदेश साफ-सफाई और प्रभावी वेस्ट मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।

 न्यायालय की सख्ती: जिम्मेदार अधिकारी सुनिश्चित करें अनुपालना

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने यह आदेश कचरा प्रबंधन और वायु प्रदूषण से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान पारित किया। कोर्ट ने दुकानदारों, सफाई अधिकारियों और संबंधित प्रभारी अधिकारियों को इन आदेशों की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है।

 पंचायतों को मिलेगी चालान बुक, अधिनियम के तहत कटेगा फाइन

कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शहरी विकास और पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी पंचायतों, नगर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को चालान-बुक (fine book) उपलब्ध कराई जाए। ताकि हिमाचल प्रदेश गैर-जैव-निम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत नियम उल्लंघन पर चालान काटा जा सके।

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