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शहरी निकायों में लागू होगा प्रिवेंशन ऑफ डिस्फिगरमेंट एक्ट, सार्वजनिक संपत्तियों पर विज्ञापन लगाने पर रोक

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अब नए शहरी निकायों में सार्वजनिक संपत्तियों पर बैनर, पोस्टर और विज्ञापन लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ डिस्फिगरमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया है, जिससे सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा।

सार्वजनिक संपत्तियों पर अब नहीं दिखेंगे विज्ञापन, नए शहरी निकायों में प्रिवेंशन ऑफ डिस्फिगरमेंट अधिनियम लागू हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने को राज्य सरकार ने नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में प्रिवेंशन ऑफ डिस्फिगरमेंट एक्ट-1984 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।

नए शहरी निकायों में लागू होगा नया कानून

प्रदेश के नए शहरी निकायों में अब सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर या किसी भी प्रकार के विज्ञापन नहीं लगाए जा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने “प्रिवेंशन ऑफ डिस्फिगरमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट” को लागू करने का फैसला लिया है।

 सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन लगाने पर सख्त रोक

इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक दीवारों, खंभों, पुलों, या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पोस्टर या बैनर नहीं लगा सकेगा।

अधिनियम का उल्लंघन करने पर होगी सज़ा

यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।

 सरकार का उद्देश्य: शहरी सौंदर्य में सुधार

सरकार का कहना है कि इस अधिनियम से न केवल शहरों की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि अवैध विज्ञापनबाज़ी पर भी लगाम लगेगी। इससे पर्यटन और स्थानीय नागरिकों के अनुभव में भी सुधार होगा।

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